हमारे बारे में

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।

2000 नोट Exchange: आप एक बार सिर्फ इतने नोट ही बदलवा सकते हैं…

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया. लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल है कि जिनके पास घर में 2000 के नोट (2000 Rupee Note Currency) जमा पड़े हैं उनका क्या होगा. वह इन नोटों का क्या करें, इसे कैसे और कहां बदले या जमा करें.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया. लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल है कि जिनके पास घर में 2000 के नोट (2000 Rupee Note Currency) जमा पड़े हैं उनका क्या होगा. वह इन नोटों का क्या करें, इसे कैसे और कहां बदले या जमा करें. इसके साथ ही लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि ये नोट कब तक बैंक में जमा होंगे और इसे कब तक अन्य नोटों में बदला जा सकता है. यहां हम आपको 2000  के नोट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं.

2000 के नोट से कब तक जमा और बदल सकते हैं?

आपको बता दें कि आज यानी 23 मई  से आप 2000 के नोटों को बदल सकते हैं. इसके डेडलाइन की बात करें तो RBI का कहना है कि आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

आप एक बार में कितनी नोट बदल या जमा कर पाएंगे?

आरबीआई के मुताबिक, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये है. वहीं, 2000 रुपये के नोट (2000 Bank Note) को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है. आप 20,000 से अधिक या जितना चाहे 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके बाद आप अपनी जरूरत अनुसार इसे कैश में निकाल सकते हैं.