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उद्योगों को टैक्स में 60 फीसदी की छूट : राज्य सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाने दिए आदेश

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम ने राज्य शासन को लघु और बड़े उद्योगों के प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट देने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 60% करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मंगलवार को MIC की बैठक में अब टैक्स में 60 प्रतिशत की छूट देने की मंजूरी दी गई है। यह छूट अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अनुदान दिए जाने की स्वीकृति के एवज में दी गई है।

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम ने राज्य शासन को लघु और बड़े उद्योगों के प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट देने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 60% करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मंगलवार को MIC की बैठक में अब टैक्स में 60 प्रतिशत की छूट देने की मंजूरी दी गई है। यह छूट अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अनुदान दिए जाने की स्वीकृति के एवज में दी गई है। इससे नगर निगम की सीमा में आने वाले 434 उद्योगों को फायदा मिलेगा।

महापौर रामशरण यादव की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम विकास भवन के दृष्टि सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक हुई। बैठक का पहला एजेंडा औद्योगिक क्षेत्रों को टैक्स में छूट देने को लेकर था। मेयर यादव ने सदन को बताया कि पूर्व में हुई बैठक में उद्योगों को टैक्स में 30% छूट देने का प्रस्ताव पारित कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय को भेजा गया था, जिस पर नगरीय प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, इसमें औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से भारमुक्त किए जाने का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि नगर पालिक अधिनियम में नगर निगम को संपत्ति कर में छूट देने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार, निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्बारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकेगी।