हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के दौरान सदस्यों को आ रही दिक्कतों के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आपको अधिक पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। अगर आवेदन खारिज हो जाता है या फिर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो क्या करें?
संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपये से कम है और वे एक सितंबर 2014 तक या उससे पहले के ईपीएफ के सदस्य रहे हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप EFPO में अधिक पेंशन का फॉर्म गलत भर देते हैं और वैरिफिकेशन के दैरान जानकारी का मिलान नहीं होता है तो EPFO आपको एक और मौका देता है। आपको एक महीने के अंदर दोबारा सही जानकारी देनी होती है।
अगर EPFO की ओर से अधिक पेंशन पाने का आपका आवेदन खारिज हो गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण को पता करके आप एक महीने के भीतर इसे दोबारा से जमा करा सकते हैं। EPFO खुद आपके नियोक्ता से भी आपकी जानकारी ले सकता है। इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा।
अगर आप EPFO में अधिक पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन करते हैं। आपकी ओर से दी गई जानकारी को स्थानीय ईपीएफओ में वैरिफाई करने बाद EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद जानकारी से मिलान किया जाएगा। इसके आपके मौजूद बैलेंस को चेक करने के बाद आपक अधिक पेंशन पाने का आवेदन स्वीकार हो जाएगा।