हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। एडीजे संतोष तिवारी की अदालत में दो घंटे तक इसे लेकर जिरह चली, जिसमें ईओडल्ब्यू (EOW) की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने पक्ष रखा जबकि अमन सिंह और यास्मीन सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने जिरह की, वहीं उचित शर्मा की ओर से किशोर भादुड़ी ने अपना पक्ष रखा। मामला अति संवेदनशील होने के कारण इस प्रकरण में अमन सिंह को कोर्ट ने राहत नहीं दी और जमानत की अर्जी निरस्त करने का फैसला सुनाया। अब वे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के पीएस रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू पिछने दिनों सक्रिय हुआ था। सोमवार को ईओडब्ल्यू के बुलावे पर अमन सिंह दफ्तर पहुंचे थे। उनसे कई घंटे से पूछताछ की गई। इससे पहले अमन सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी लगाया था, लेकिन कोर्ट ने आवेदन ख़ारिज कर दिया। इसी के बाद ईओडब्ल्यू ने अमन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। वर्तमान में अमन सिंह अडानी समूह में अपनी सेवाएं रहे हैं।
आय से अधिक संपित्त के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्लयू ने रमन सरकार में ताकतवर नौकरशाह रहे अमन सिंह पर शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू अब सक्रिय हो गया है। ईओडब्लयू ने अमन को होली के बाद एक बार फिर तलब किया है। अमन पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह के प्रमुख सचिव थे। अमन ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।