हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को जमानत दे दी है। आठ दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अदालत ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इन दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी।
चार दोषियों को जमानत से इनकार
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया। चारों दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाए चार दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है।
गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बोगी को बाहर से बंद आग लगा दी गई थी। आगजनी की घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव तक ही सीमित थी। मगर, जब आप किसी डिब्बे को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव नहीं है।