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छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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Election Commission : नयी दिल्ली ! निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल प्रसारण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभाओं के चुनाव तथा नागालैंड में तापी (सुरक्षित) सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के संबंध में यह रोक सात नवंबर पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी होगा।
Election Commission : आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के मद्देनजर सात नंबर को पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे की अवधि के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल रोक लगा रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चुनाव के संबंध में मतदान के समाप्त होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वे रिपोर्ट भी प्रसारित नहीं की जा सकती है।