हमारे बारे में
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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दुर्ग – कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर एवं जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब धारण विक्रय एवं परिवहन की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही कर दो अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए. जिसमें आरोपी आशाराम यादव पिता गंगाराम यादव साकिन – मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाकर जेल दाखिल किया गया. उनके पास एक काले रंग के बैग में 76 नग पाव देशी शराब मसाला एवं एक भूरे रंग के बैग में 78 नग पाव विदेशी शराब गोवा प्रत्येक पाव की क्षमता 180 मि.ली. कुल मात्रा 27.72 बल्क लीटर जब्त किया गया. इसी प्रकार आरोपी दुष्यंत चंद्राकर आ. स्व. महेन्द्र सिंह चंद्राकर साकिन ग्राम तर्रा के रिहायशी मकान से कुल 151.2 – ब.ली. देशी शराब मसाला, प्लेन बरामद कर उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायायिक रिमांड पर भेज दिया हे.
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जेबा खान, दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल, आबकारी उप निरीक्षक नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, स्वाति चौरसिया, रामानंद दीवान आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, अशोक वर्मा एवं आबकारी आरक्षक विजय वर्मा, फागी टंडन आदि कार्यवाही दौरान उपस्थित रहे. विभाग द्वारा 01 मार्च को कार्यवाही कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 02 प्रकरणों में 178.92 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है.