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Kuldeep Kaur murder case : बहुचर्चित कुलदीप कौर हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा


Kuldeep Kaur murder case : दुर्ग। बहुचर्चित कुलदीप कौर हत्याकांड में दुर्ग कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी मनीष यादव को दोषी पाया है। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग के मैनेजर की हत्या के मामले में कोचिंग के पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को जिला न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि 2017 में सीआईएसएफ उतई की बाउंड्रीवाल के पास कुलदीप कौर की लाश मिली थी। मामले में जिला लोक अभियोजक सी.एल. साहू शासन को तरफ से पैरवी की थी।

Kuldeep Kaur murder case : दरअसल पूरा मामला सिविक सेंटर के शिवा कोचिंग का है। जहां के संचालक जसविंदर सिंह की पत्नी कुलदीप कौर की हत्या 2017 में हुई थी। मामले में गिरफ्तार आरोपी मनीष यादव ने पुलिस को बताया था कि वह भिलाई में पढ़ाई के लिए आया था। इसी दौरान कुलदीप कौर से उसकी पहचान हुई थी इसके बाद वह पेइंग गेस्ट के तौर पर उनके घर पर रहने लगा। इस दौरान दोनों करीब आए, पढ़ाई के बाद मनीष यादव अंबिकापुर वापस चला गया लेकिन बीच-बीच में आकर वह कुलदीप कौर से मिलता रहा। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई आया और उसे लेने कुलदीप कर अपनी कार से गई इस दौरान कार में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुलदीप कौर दबाव बनाने लगी।

मृतिका ने आरोपी को शादी तुड़वाने की दी थी धमकी


मनीष ने जांच के दौरान बताया कि उसकी शादी होने वाली है जिसे कुलदीप तुड़वाने की धमकी देकर बलात्कार के केस में फसाने की धमकी दे रही थी जिससे घबराकर कार में ही कुलदीप कौर के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और कुलदीप कौर के बैग में रखें मोबाइल फोन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया था । इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर हत्यारे युवक मनीष यादव को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।