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छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आज दिल्ली की साकेट कोर्ट (Saket court) ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत आरोप तय कर दिए हैं. आफताब अमीन पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर की गला रेतकर हत्या करने और उसके शव को 35 टुकड़ों में काटने का आरोप है. टुकड़ों को उसने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फेंका था. साथ ही उसने ग्राइंडर से हड्डियों को पीसा था, जिन्हें ठिकाने लगाया था.
साकेत कोर्ट में आफताब अमीन पूनावाला पर आरोप तय होने के बाद उस पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत केस चलेगा. हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर आरोपी आफताब ने कहा कि मैं मुकदमे का सामना करूंगा और कोर्ट में इसके खिलाफ केस लड़ूगा. कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश स्थगित कर दिया था, क्योंकि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर थे.