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PF हितग्राही ज्यादा पेंशन पाने के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें प्रोसेस

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 3 मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है. इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 3 मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मियों के लिए पहले इसकी डेडलाइन (EPFO Higher Pension EPS Deadline) 3 मार्च थी, जिसे आगे बढ़ा दी गई है. कर्मचारी पेंशन योजना,1995 (EPS 95) के अंतर्गत एलिजिबल पेंशनर्स ज्यादा पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए अब तीन मई तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के पास सिर्फ कुछ दिनों का समय रह गया है.

इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद EFFO सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी. लेकिन अब पेंशनर्स (Pensioner) ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हायर पेंशन के लिए कैसे और कहां अप्लाई किया जा सकता है. यहां हम आपको ईपीएफओ हायर पेंशन ऑप्शन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताने जा रहे हैं. जिससे आप आसानी से अधिक पेंशन के लिए अप्लाई (Higher Pension Scheme Online Apply) करके इसका लाभ उठा सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले आपको e-Sewa portal – https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विडिट करना होगा. यहां आपको Pension on Higher Salary: Exercise of Joint Option under para 11(3) and para 11(4) of EPS-1995 on or before 3rd May 2023 पर क्लिक करना होगा.

आप जब इस लिंक पर  क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा. इस नए पेज पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें दूसरा ऑप्शन Application form for joint options का है. यहां Joint options under erstwhile para 11 (3) and para 11 (4) of EPS 1995 for employees who were in service prior to 1st September 2014 and continued to the in service on or after 01.09.2014 but could not exercise joint option under erstwhile provision to par लिखा होगा. इसे सेलेक्ट कर लें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया होम पेज दिखेगा. जिसपर आपको बाएं साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.

यहां अब आपको अपना UAN आधार नबंर, जन्म तिथि और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

आप जैसे ही इस फॉर्म को भरेंगे उसके बाद नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा उसपर क्लिक करना होगा. जिसको बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ आएगा. इसे वैलिडेट करने के बाद सब्मिट करना होगा.

आपको बता दें कि एक सर्कुलर में  EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन (Higher Pension) पाने का विकल्प दिया जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि ये ऑप्शन ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने ईपीएस-95 (EPS 95)  का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन ईपीएफओ की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.