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Police Station Khamtrai : चुनाव आयोग के निर्देश से थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर उदय जैन गिरफ़्तार


Police Station Khamtrai : रायपुर क्राइम : आगामी विधानसभा चुनाव से पहले  चुनाव आयोग द्वारा ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में किसी प्रकार की बड़ी अपराध को अंजाम दे सकते है अथवा उस व्यक्ति से खतरा प्रतीत होने की प्रबल संभावना हो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

Police Station Khamtrai :  उदय जैन थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्ध थाना खमतराई में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, धारदार हथियार से मारपीट, मारपीट, मोबाईल फोन से धमकी एवं अश्लील गाली गलौच, तोड़फोड़, जबरन घर में प्रवेश करना, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा नारकोटिक्स एक्ट सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के कुल 42 प्रकरण दर्ज है, जिनमें वह जेल निरूद्ध रह चुका है।

	जिसके तहत रायपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर उदय जैन पिता नेमीचंद जैन उम्र 36 वर्ष निवासी सन्यासीपारा खमतराई थाना-खमतराई जिला-रायपुर के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिस पर जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर द्वारा उदय जैन के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्यवाही की गई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले  चुनाव आयोग द्वारा ऐसे व्यक्ति जो भविष्य में किसी प्रकार की बड़ी अपराध को अंजाम दे सकते है अथवा उस व्यक्ति से खतरा प्रतीत होने की प्रबल संभावना हो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उदय जैन थाना खमतराई का हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्ध थाना खमतराई में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, धारदार हथियार से मारपीट, मारपीट, मोबाईल फोन से धमकी एवं अश्लील गाली गलौच, तोड़फोड़, जबरन घर में प्रवेश करना, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा नारकोटिक्स एक्ट सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के कुल 42 प्रकरण दर्ज है, जिनमें वह जेल निरूद्ध रह चुका है।

जिसके तहत रायपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर उदय जैन पिता नेमीचंद जैन उम्र 36 वर्ष निवासी सन्यासीपारा खमतराई थाना-खमतराई जिला-रायपुर के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, जिस पर जिला दण्डाधिकारी जिला रायपुर द्वारा उदय जैन के विरूद्ध एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्यवाही की गई।