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अवैध प्लाटिंग पर सख्ती : भिलाई निगम ने दलालों पर नजर रखने बनाई कमेटी


भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है l इसमें और गति लाने के लिए आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने एक संयुक्त टीम का गठन किया है। टीम में भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, एवं शहबाज अहमद, सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी,  सर्वेयर  जगमोहन वर्मा सर  सहायक  राजस्व निरीक्षक शशांक शेखर,  सभी संबंधित जोन के जोन  आयुक्त से संपर्क करके कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग, समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करेंगे l

बता दें अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए नगर निगम भिलाई निरंतर स्थल पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग को रोक रहा है। इसके बाद भी प्लाट खरीदने वाले लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, उनके हित के लिए आयुक्त देवेश ध्रुव ने अपील की है कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भूमि भूखंड क्रय करने के पूर्व अवैध कॉलोनीयों या प्लाटिंग के संबंध में जानकारी के लिए नगर निगम मुख्य कार्यालय भवन अनुज्ञा शाखा कक्ष क्रमांक 4 में हेल्प टैक्स स्थापित किया गया है। जिसके प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा है। इनका मोबाइल नंबर 877 0 0 6 0 306 है जिसमें फोनकर प्लॉट की वास्तविकता की जानकारी ली जा सकती है।

प्लाट की वास्तविकता जांचने सबसे पहले नगर निगम भिलाई के बिल्डिंग परमिशन शाखा में संपर्क करें, अपना खसरा ,नक्शा लेआउट ,पूर्व रजिस्ट्री जो कुछ भी उसके पास है या दलाल उसको जो भी दस्तावेज देता है जिससे उसकी विश्वास हो जाता है कि वह प्लांट खरीदेगा, वही डॉक्यूमेंट लेकर के वह  नगर निगम भिलाई में आकर पता कर ले की प्लाट खरीदने लायक है या नहीं। दलाल के बहकावे में आकर प्लाट खरीद लेते हैं, नाम ट्रांसफर कर  हो जाता है खसरा ,नक्शा, ऋण पुस्तिका पुस्तिका भी बन जाती है, उसके बाद जब नगर निगम भिलाई में परमिशन के लिए आते हैं तब उसे पता चलता है कि जिस प्लाट को खरीदा गया है वह अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत है। वहां पर बिल्डिंग परमिशन  नहीं मिलेगा, वह बहुत परेशान हो जाता है  इससे बचना है तो नगर निगम भिलाई में संपर्क करें की जिस कॉलोनी में  प्लाट खरीद प्लाट खरीद रहे हैं वह वे कि वैध  है कि अवैध संतुष्ट होने के बाद ही  प्लाट खरीदेंl