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X, YouTube and Telegram: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बाल यौन शोषण सामग्री हटाने की चेतावनी


X, YouTube and Telegram: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को हटाने की चेतावनी दी है इन प्लेटफार्मों को दिए गए नोटिस उनके प्लेटफार्मों पर किसी भी CSAM तक पहुंच को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने या अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं.इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां तेजी से काम नहीं करती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके ‘बचाव’ को वापस ले लिया जाएगा. इसका मतलब ये है कि इन प्लेटफॉर्म पर सीधे लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. भले ही कंटेंट इन्होंने अपलोड नहीं की हो.

X, YouTube and Telegram:बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) हटाने की चेतावनी दी गई है. इन प्लेटफॉर्म को दिए गए नोटिस किसी भी CSAM को तत्काल प्रभाव से हटाने या उन तक पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं.”

X, YouTube and Telegram:मंत्रालय ने कहा कि नोटिस का अनुपालन नहीं करना आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा. मंत्रालय ने तीन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को चेतावनी दी है कि नोटिस के अनुपालन में देरी होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनको मिली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो वर्तमान में उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है.

X, YouTube and Telegram:केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित नियम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए.”